चीन ने किशोर कानून में किया संशोधन, अब 12-14 वर्ष की आयु के अपराधियों को मिलेगी सजा

दिसंबर में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी), देश के शीर्ष विधायी निकाय की स्थायी समिति द्वारा संशोधन को मंजूरी दी गई थी।

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